भिलाई : न्यूज़ 36 : नंदिनी नगर क्षेत्र में लगातार समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर गुण्डा बदमाश डॉ. दुष्यंत खौसला के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई है। जिलाधीश दुर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत एक वर्ष के लिए जिलाबदर का आदेश जारी किया गया है।

डॉ. दुष्यंत खोसला द्वारा नंदिनी नगर क्षेत्र अंतर्गत अहिवारा में क्लीनिक खोलकर व्यवसाय की आड़ में लोगों को डराने, धमकाने एवं मारपीट कर क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन किया जा रहा था। अनावेदक के विरुद्ध थाना नंदिनी नगर में मारपीट एवं डराने-धमकाने से संबंधित कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उक्त आपराधिक गतिविधियों के चलते उसे गुण्डा बदमाश की सूची में भी शामिल किया गया था।
इसके बावजूद उसके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ और यह लगातार समाज विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित करता रहा। जिस पर दुर्ग पुलिस द्वारा उसके आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने हेतु प्रतिवेदन जिलाधीश दुर्ग को प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधीश दुर्ग द्वारा 08 जनवरी 2026 को आदेश पारित करते हुए डॉ. दुष्यंत खोसला को जिला दुर्ग सहित सीमावर्ती जिलों राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद एवं कबीरधाम की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित (जिलाबदर) किए जाने का आदेश दिया गया है।
