भिलाई : न्यूज़ 36 : पुलगांव थाना क्षेत्र में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद जमीन पर तोड़फोड़ करने और विरोध करने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता सुनील जैन, निवासी वर्धमान नगर दुर्ग, ने बताया कि ग्राम कोलिहापुरी स्थित जमीन पर उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 14 जनवरी 2025 को किसी भी प्रकार के निर्माण या तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई है। उक्त जमीन गीता देवी चंद्राकर व प्रहलाद चंद्राकर के नाम पर है, जिनकी ओर से सुनील जैन को वसीयतनामा और आम मुख्तयारनामा के माध्यम से पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है।
जमीन का सौदा कर लिया गया और आरोप है कि संबंधित पक्ष द्वारा गुरुवार दोपहर को भवन में तोड़फोड़ की जा रही थी। सूचना पहुंचे, जहां अमित चंद्राकर और मिलने पर सुनील जैन मौके पर अन्य लोग निर्माण ढांचे को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। पुलिस ने प्रकरण में धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
