Friday, November 28, 2025

ठेका श्रमिक की हुई थी मौत, BSP प्रबंधन के खिलाफ 2 साल बाद अपराध दर्ज

भिलाई : न्यूज़ 36 : भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर एसएमएस 2 कन्टिनुअस शाप कास्टर नंबर 06 हुई घटना के बाद एक ठेका श्रनिक की मौत हुई थी। इस मामले में जांच करने के पश्चात भिलाई भट्टी पुलिस के द्वारा प्रबंधन भिलाई इस्पात संयंत्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

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घटना करीबन ढाई साल पुरानी बताई गई 

भिलाई भट्टी पुलिस ने बताया कि मृतक रंजीत सिंह भिलाई इस्पात संयंत्र में मेसर्स मारुति कंस्ट्रक्शन में ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करता था। 25 अप्रैल 2023 के दोपहर 03.15 बजे लगभग रंजीत सिंह एसएमएस 2 कन्टिनुअस कास्टिंग शाप कास्टर नंबर 06 भिलाई इस्पात संयत्र में इक्यपूमेंट कुलिंग पाईप लाईन को बदलने के लिए पाइप को शिफ्टिंग करने का कार्य कर रहे थे। कार्य के दौरान कार्यक्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ में आग लगने से वहा पर कार्य कर रहे ठेका श्रमिक राजू तांडी, रमेश मौर्य, अमित सिंह, रंजीत सिंह आग से झुलस जाने से उपचार हेतु मेन मेडिकल पोस्ट पश्चात सेक्टर 09 अस्पताल भिलाई में उपचार हेतु भर्ती किया गया। जहां इलाज के दौरान रंजीत सिंह पिता स्व लखबीर सिंह उम्र 38 साल साकिन प्रगति नगर केम्प 01 भिलाई की 9 मई 2023 को सुबह 10:00 बजे मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण शत प्रतिशत जलना उल्लेखित किया गया। जंहा से घटना की सूचना प्राप्त होने पर घायलों का मरणासन कथन कार्यपालिक दण्डाधिकारी के द्वारा लेखबद्ध किया गया है। रंजीत सिंह का उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। जांच में कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा लिए गए मरणासन कयन एवं अन्य श्रमिको के आग से जलकर घायल होने की घटना में प्रबंधन भिलाई इस्पात संयत्र के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्य के प्रति उपेक्षा तथा लापरवाही पाये जाने से रंजीत सिंह की मृत्यु होना व अन्य श्रमिकों के आग से जलकर घायल होना पाया गया। बलराम साहू उम्र 51 साल की ओर से
प्रबंधन भिलाई इस्पात संयत्र के खिलाफ धारा 285-IPC, 304-A-IPC का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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