आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड (Pan Card) आदि बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं. बात करें पैन कार्ड की यानी परमानेंट अकाउंट नंबर की तो बैंकों के कामों से लेकर ऑफिस तक हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है.
पैन कार्ड ( Permanent Account Number) आज के समय में बेहद जरुरी दस्तावेज बन गया है. यह कार्ड किसी भी प्रकार के प्रुफ, वित्तीय लेनदेन, बैकों में खाता खोलना, निवेश करना आदि कामों में इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए सुरक्षा को देखते हुए यूजर आईडी प्रूफ के तौर पर उपयोग के लिए पैन कार्ड पर आप अपना अंतिम नाम यानी सरनेम और एड्रेस अब आसानी से बदल सकते हैं.
मौजूदा पैन कार्ड में सुधार के लिए फॉलो करें ये स्टेप
https://tin.tin.nsdl.com/pan/changerequest.html
- पैन कार्ड में अपडेट के लिए सबसे पहले आपको NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट tin.tin.nsdl.com/pan/correctiondsc पर जाना होगा.
- पेज ओपन होने पर आपको मौजूदा पैन में सुधार के ऑप्शन (correction in existing PAN)पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको कैटगरी टाइप के विकल्प का चयन करना होगा.
- आगे आप अपने सही नाम और सही स्पेलिंग (change in PAN) के साथ दस्तावेजों को अटैच करें
- बता दें, कार्ड में चैंज के लिए आपको 101 रुपये (Online Payment) देने होंगे.
- इसके बाद सबमिट (submit) पर क्लिक करें. अपडेटेड पैन कार्ड (pan update) आवेदन करने के दिन से 45 दिन में आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा.
18 साल से कम उम्र वालों का भी बनेगा पैन
इसके साथ-साथ आपको बता दें, अक्सर देखा जाता है कि पैन कार्ड लोग 18 साल के बाद ही बनवाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पैन कार्ड 18 साल से पहले भी बनवा सकते हैं. 18 साल से कम उम्र वालों का पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान है. हालांकि, कोई भी नाबालिग सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. इसके लिए बच्चे के माता-पिता अपनी तरफ से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपका मान्य आधार कैद होना आवश्यक है।
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1 www.incometax.gov.in की वेब साइट पर जाए
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Instant PAN through Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा और फिर ‘Get New PAN’ को चुनना होगा. आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जायेगा. OTP वैलिडेशन के बाद आपको e-PAN जारी कर दिया जायेगा.
- इसमें आवेदनकर्ता को pdf फॉर्मेट में पैन कार्ड की एक कॉपी मिलती है, जिसपर QR Code होता है. इस क्यूआर कोड में आवेदक का डेमोग्राफिक डिटेल व फोटो होता है. आवेदन करते समय में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 डिजिट का एक नंबर भेजा जाता है. इसी नंबर की मदद से e-PAN डाउनलोड किया जा सकता है. इसकी एक कॉपी आवेदन की ई-मेल आईडी पर भी भेजी जाती है. लेकिन, आधार से ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने e-PAN से जुड़े नियमों में बदलाव कर इसे सरल बनाया है.