दुर्ग : चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने क्वार्टर नंबर 34 बी, सड़क नंबर 37 सेक्टर 4 निवासी भिलाई निवासी आरोपी गोपाल साहू पिता पुनाराम साहू को 1 वर्ष का कारावास एवं 7 लख रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है यह राशि 30 दिन के अंदर अदा नहीं किए जाने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी । यह फैसला दुर्ग न्यायालय प्रथम श्रेणी नायक मजिस्ट्रेट श्रीमती सविता सिंह ठाकुर ने सुनाया है। चंद्रनगर उमरपोटी दुर्ग निवासी आशीष साइकिल स्टोर के प्राइवेट अनिल कुशवाहा ने कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया था परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता नीरज चौबे ने की। आरोपी गोपाल साहू को वर्ष 2016 में परिवादी अनिल कुशवाहा ने अपनी पुरानी जान पहचान होने की वजह से घरेलू एवं निजी आवश्यकताओं के लिए कल पांच लाख ऋण दिया था इसके भुगतान के लिए आरोपी ने 2 अक्टूबर 2017 को भारतीय स्टेट बैंक इंदिरा पैलेस भिलाई का पांच लाख का चेक दिया था, उक्त चेक को परिवादी ने अनिल कुशवाहा द्वारा अपने खाते यूको बैंक शाखा मरोदा भिलाई में लगाया था यह चेक राशि में रकम अपर्याप्त होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था आरोपी गोपाल साहू को चेक बाउंस होने की पंजीकृत सूचना परिवादी ने अपने अधिवक्ता नीरज चौबे के माध्यम से दी थी लेकिन आरोपी ने रकम का भुगतान नहीं किया जिससे चेक बाउंस का यह प्रकरण कोर्ट में लगा जहां पर आरोपी गोपाल साहू ने परिवादी को एक लाख भी प्रदान किया किंतु आगे कोई भी रकम परिवादी को राजीनामा के आधार पर प्रधान नहीं किया ।
छह माह की अतिरिक्त सजा
कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष की कारावास की सजा और चेक राशि पर प्रतिकर 7 लाख रुपए परिवादी को 30 दिनों के अंदर राशि देने का फैसला सुनाया है राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ सकता है