भिलाई : न्यूज़ 36 : भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) में लोको पायलट की नौकरी लगाने का झांसा देकर एक युवक से 5 लाख 30 हजार रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ग्राम डुण्डेरा निवासी चंद्र प्रकाश साहू के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 318(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
पुलिस को दिए आवेदन के मुताबिक पारिजात बी-ब्लॉक तालपुरी, भिलाई निवासी दीपक कुमार देवदास (39) ने बताया कि वह मैकेनिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहा था। इसी दौरान फरवरी 2025 में उसकी मुलाकात चंद्र प्रकाश साहू से ग्राम डुण्डेरा में हुई। चंद्र प्रकाश ने कथित तौर पर उसे भिलाई इस्पात संयंत्र में लोको पायलट की नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया।
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने तीन माह के भीतर नौकरी लग जाने की बात कही और अलग-अलग समय पर उससे रकम लेता रहा। कभी इंटरव्यू होने की बात तो कभी वैकेंसी निकलने का झांसा देकर फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक पैसे लिए गए। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने 5 लाख रुपये यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए और 30 हजार रुपये नगद, यानी कुल 5 लाख 30 हजार रुपये लिए।दीपक ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे और अन्य करीब 15-20 लोगों से भी नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेने की बात कही थी। काफी समय बीतने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो उसने आरोपी से रकम वापस मांगी। इस पर कथित तौर पर चंद्र प्रकाश ने पैसे किसी अन्य व्यक्ति को दे देने की बात कही और रकम वापस करने से इनकार कर दिया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपी अपना मोबाइल बंद कर देता था और घर से भी गायब हो जाता था। इसके बाद दीपक ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से लिखित शिकायत प्रस्तुत कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा अपनी 5.30 लाख रुपये की रकम वापस दिलाने की मांग की।
पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला पाए जाने पर धारा 318(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अब रकम के लेन-देन, आरोपी द्वारा अन्य लोगों से ली गई राशि और नौकरी लगाने के नाम पर किए गए कथित फर्जीवाड़े की भी जांच कर रही है।
