भिलाई : न्यूज 36 : दुर्ग परिवहन आयुक्त, कार्यालय नवा रायपुर एवं केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना के साथ अतिरिक्त उच्च न्यायालयद्वारा
जारी आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अनुसार इस निर्देश के अनुक्रम में आम लोगों, कार्यालयीन अफसर-कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्रीन वेली सोसायटी जुनवानी में 10 से 15 नवंबर, ड्रीम होम सोसायटी स्मृति नगर में 17 से 21 नवंबर तक और एसीसी जामुल में 24 से 29 नवंबर तक शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी करेंगे। शिविर में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के साथशुल्क जमा कर नंबर प्लेट के लिए आर्डर कर सकते हैं।
आप की राय
[yop_poll id="1"]
