Friday, November 28, 2025

व्यवसायियों को माल परिवहन करने पर ई वे बिल जनरेट करना होगा आवश्यक

दुर्ग : न्यूज 36 : वाणिज्य कर जीएसटी विभाग दुर्ग संभाग द्वारा विभिन्न व्यापारी संगठनों दुर्ग चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक लेकर जीएसटी से संबंधित भ्रांतियां तथा ई- वे बिल जारी करने से दी गई छूट को समाप्त करने वाले अधिसूचना 24 में 2024 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दुर्ग संभाग की संयुक्त आयुक्त श्रीमती भावना अली उपायुक्त राज्य कर रामनरेश चौहान तथा सहायक आयुक्त राज्य कर जितेश कुमार द्वारा व्यापारी वर्गों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया गया। विभाग द्वारा व्यापारी वर्गों को जानकारी दी गई की वाणिज्यिक कर विभाग के मुताबिक राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हजार मूल्य से अधिक के माल का परिवहन करने पर ई -वे बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। पूर्व में राज्य के अंदर केवल 15 वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुओं में ई – वे बिल छूट दी गई थी। जबकि दो तीन राज्यों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में ई – वे बिल का नियम पहले से ही लागू है । छूट को समाप्त किए जाने का सबसे अधिक लाभ पूर्ण व्यवसायियों को होगा जो इमानदारी से टैक्स जमा करते हैं। लेकिन सरक्यूरल ट्रेनिंग या बोगस बिल जारी करने वालों के कारण उन्हें आईटीसी का लाभ नहीं मिल पाता है । ई- वे बिल के प्रावधान लागू होने से सर्क्युलर ट्रेडिंग बोगस व टैक्स चोरी की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा। विभाग द्वारा सुपेला रेडीमेड कपड़ा संघ, दुर्ग चेंबर ऑफ कॉमर्स पुलगांव कपड़ा व्यापारी संघो के साथ बैठक की गई।

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