भिलाई : न्यूज़ 36 : पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री हादसे में महिला मजदूर की उंगली कटने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी संचालक और ठेकेदार के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस के अनुसार, ग्राम रिंगनी निवासी आरती साहू (37 वर्ष), जो मयुरा इंडस्ट्रीज, हथखोज में फरवरी 2024 से ठेकेदार के माध्यम से मजदूरी का काम कर रही थीं, 15 फरवरी 2025 को काम के दौरान हादसे का शिकार हो गई।
काम के दौरान हुआ हादसा
पीड़िता ने बताया कि काम करते समय लोहे का एंगल स्क्रैप उनके दाहिने हाथ पर गिर गया, जिससे बौच की उंगली में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया।
इलाज के दौरान उंगली काटने का आरोप
घायल अवस्था में उनका इलाज खुर्सीपार स्थित एक अस्पताल में कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उंगली में रॉड डाली। लेकिन बाद में स्थिति बिगड़ने पर बिना सहमति के उनकी उंगली काट दी गई, जिससे वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो गई।
कंपनी पर लापरवाही के आरोप
पीड़िता का आरोप है कि कंपनी संचालक और ठेकेदार द्वारा न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए और न ही समुचित इलाज या किसी प्रकार की मुआवजा राशि दी गई।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आरती साहू की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 01/3/26 के तहत मयुरा इंडस्ट्रीज के संचालक एवं ठेकेदार कपील निर्मलकर के खिलाफ धारा 125 (A) और 289 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
आगे की जांच जारी
पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
