आरोपी को बिहार से किया गया गिरफ्तार
भिलाई : न्यूज़ 36 : आवेदक कृष्णकांत शर्मा पद्मनाभपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि संतोष तिवारी द्वारा एनजीओ सोसायटी इंदौर को डोनेशन दिलाने के नाम पर 20.50 लाख रूपये का बेईमानी स्केनर भेजकर यूपीआई के माध्यम से रकम प्राप्त कर डोनेशन नही दिलाकर धोखाधड़ी किया है । आवेदक के रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध धारा 318 (4) बीएनएस दर्ज किया गया।
विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी पता तलाश हेतु टीम बिहार रवाना हुआ था।आरोपी संतोष तिवारी निवासी वेस्ट दिल्ली के दिये गये पते का पता तलाश किया गया जो आरोपी का उक्त पते पर नही होना पाया गया जिस पर दुर्ग थाना पुरानी भिलाई की पुलिस द्वारा आरोपी के टेक्निकल इंट के आधार पर ट्रेस करते हुए आरोपी संतोष तिवारी पिता स्व० तारकेश्वर तिवारी 37 वर्ष निवासी ग्राम आशा पड़री थाना सिमरी जिला बक्सर बिहार से पकड़ा और भिलाई लाया गया जिसे घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जिन्होने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को 30 सितम्बर को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अम्बर सिंह भारद्वाज, सउनि बी०एल० साहू आरक्षक लोकेश साहू की उल्लेखनीय भूमिका रही।
