भिलाई : न्यूज़ 36 : जिले में प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध प्रशासन ने सघन अभियान प्रारंभ किया है। अभिजीत सिंह के निर्देश पर जिला एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज दानी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाहरी राज्यों से अवैध रूप से गुटखा लाकर जिले में खपाने की सूचनाओं को गंभीरता से लिया गया है।
विद्यालयों के आसपास निरीक्षण
खाद्य विभाग की टीम ने पाटन नगर पंचायत क्षेत्र में विद्यालयों के समीप संचालित पान दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा नहीं पाया गया। विभाग ने बताया कि आगे भी सतत जांच जारी रहेगी।
स्वास्थ्य सुरक्षा पर दे रहे जोर
अधिकारियों ने कहा कि गुटखा एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। राज्य में इनके विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध जनस्वास्थ्य की दृष्टि से लागू किया गया है। अभियान के दौरान दुकानदारों और नागरिकों को नियमों की जानकारी भी दी जा रही है।
विभाग की अपील
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे तंबाकू उत्पादों से दूर रहें और किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या भंडारण की सूचना प्रशासन को दें। प्रतिबंध का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
