दुर्ग : न्यूज़ 36 : जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत शुभम तागड़े उर्फ मराठा को तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने आठ अगस्त को शुभम तागड़े को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध कर दिया।
पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, शुभम तागड़े उर्फ मराठा (29) निवासी मिलन चौक, कैंप-दो भिलाई थाना छावनी क्षेत्र का गुंडा-बदमाश है। वर्ष 2015 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण उसे निगरानी बदमाश की श्रेणी में रखा गया है। पुलिस के अनुसार, शुभम तागड़े के विरुद्ध दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में 26 कुल आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी के छह मामले, साथियों के साथ मिलकर अवैध राशि की मांग एवं मारपीट का मामला, आर्म्स एक्ट के सात प्रकरण, चोरी एवं नकबजनी के 10 प्रकरण, आबकारी एक्ट का मामला, नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ तथा लूट का प्रकरण शामिल है। दर्ज मामलों में थाना छावनी में 17, थाना जामुल में तीन, थाना खुर्सीपार में तीन, थाना नंदिनी, दुर्ग कोतवाली व भट्टी थाना में एक-एक अपराध पंजीबद्ध है।
