भिलाई । आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेसी मेयर को जिला प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है। विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा क्षेत्र 67 अहिवारा के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति रैली एवं सभा आयोजित करने पर दो लोगों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा कारण बताओं नोटिस दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र अहिवारा के रिटर्निंग आफिसर विनय कुमार सोनी ने नगर पालिक परिषद अहिवारा क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर रैली एवं सभा आयोजित करने की शिकायत पर इसे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
साथ ही इस संबंध में 19 अक्टूबर की संध्या 5 बजे समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही किया जाएगा। इसी प्रकार 16 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर महिला सभा आयोजित करने की शिकायत पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे को कारण बताओं नोटिस दिया गया है।
साथ ही 19 अक्टूबर की संध्या 5 बजे समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही किया जाएगा। इसके लिए उक्त दोनों स्वतः जिम्मेदार होंगे।