रायपुर : 6 जनवरी, कोयला घोटाले में आरोपी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी है। इससे पहले कोर्ट ने विधायक समेत चार आरोपियों के लिए वारंट जारी किया था। करीब चार घंटे तक आरोपी पक्ष के वकील कोर्ट में डटे रहे। ED कोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने दलील दी, कि ईडी का केस इनकम टेक्स पर आधारित है। लेकिन इनकम टैक्स का जो मुकदमा है, वही गलत है। लिहाजा, ED का केस भी नहीं चलना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले आरोपी निलंबित IAS समीर विश्नोई और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित कारोबारी सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी, राजेश चौधरी और दीपक टांक को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर सौम्या चौरसिया आज कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। मामले में अब अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। कोल स्कैम से जुड़े जो 10 आरोपी जो जेल में है उनके भी सेक्शन-50 स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हुए आवेदन पेश किया गया है। वहीं कोल स्कैम में पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, नारायण साहू, नवनीत तिवारी, पीयूष साहू, मनीष उपाध्याय और रजनीकांत को अब तक समंस नहीं मिल पाया है। उन्हें फिर से नोटिस जारी किया जायेगा। इससे पहले 4 आरोपी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, राम प्रताप सिंह और अनुराग चौरसिया के वकील ने गैर हाजिरी का आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। सभी के खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है।