भिलाई : कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर पावर हाउस भिलाई, डॉक्टर रिता चाबा क्लिनिक पावर हाउस, भिलाई साईं मेडिकल स्टोर डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा न्यू वसंत टॉकीज के पास सुपेला, भिलाई सहित चार संस्थाओं के संचालक को नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा “12 क” 1 के तहत 20-20 हजार जुर्माने से दंडित किया। साथ ही लाइसेंस प्राप्त होने तक उक्त चारों संस्थाओं को संचालन बंद करना निर्देशित किया है।
कलेक्टर द्वारा गठित जांच में दल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसबीएस हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर की उपलब्धता नहीं पाई गई। उससे संबंधित दस्तावेज संस्था संचालक द्वारा जांच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। चिकित्सीय संस्थान में केवल एक एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति पाई गई । डॉक्टर रिता चाबा क्लिनिक पावर हाउस भिलाई, श्री साइ मेडिकल स्टोर,व श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर लैब अंतर्गत डॉक्टर सुमन राव क्लिनिक सहित तीनों संस्थानों का संचालन बिना नर्सिंग होम एक्ट के करना पाया गया जो उल्लंघन की श्रेणी में आता है ।