रायपुर : दिल्ली निवासी एक (प्रतिष्ठित जैन) परिवार की महिला के नाम नया रायपुर स्थित करीब 40 एकड़ जमीन को अभनपुर उप पंजीयन कार्यालय से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर बेचने का मामला सामने आया है। जमीन की कीमत बाजार भाव के हिसाब से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी, लेकिन उसकी बिक्री पौने 4 करोड रुपए में होना दिखाकर जमीन किसी और के नाम दर्ज की गई।संदेह है कि विक्रेता व खरीददारों ने पंजीयन दफ्तर में मिली भगत करके इसके बाद बिक्रीनामा भी पंजीकृत करवाया। दिलचस्प यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए पंजीयन दफ्तर में दिए गए दस्तावेजों में महिला को पुरुष बताया गया। ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड की तस्वीर भी अलग-अलग है। दस्तक भी फर्जी होने का दावा किया गया है। इस मामले में दूसरी ऋण पुस्तिका हेतु आवेदन दिए जाने के बाद प्रकरण में वास्तविक मालिकाना हक रखने वाली कमलेश जैन की ओर से दस्तावेज पेश किए गए, तब मंदिर हसौद के नायब तहसीलदार न्यायालय ने 02 दिसंबर 2023 को प्रकरण में फर्जी वाला होने की पुष्टि करते हुए राखी थाना पुलिस को अपराध दर्ज करने के आदेश दिए।
जबकि अपर कलेक्टर न्यायालय जिला रायपुर में 23 नवंबर 2023 को आवेदक लखन खिलेश कर द्वारा कमलेश जैन निवासी तंदुला तहसील आरंग द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई है कि प्रशांत शर्मा एवं राजा शर्मा द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर आवेदक के नाम पर फर्जी भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। राजस्व न्यायालय ने प्रकरण के आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका में अलग-अलग तस्वीर
आधार कार्ड में कमलेश जैन को पुरुष बताया गया है, जबकि ऋण पुस्तिका व आधार कार्ड में अलग-अलग महिला की फोटो है। हस्ताक्षर त्रुटि पूर्ण व उनमें भी सामान्य नहीं है। पटवारी के दस्तखत में भी भिन्नता है। सील मोहर अलग-अलग है, इससे पता चला की कूटरचना कर संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अलग अंजाम दिया गया है। गवाहों के भी पते गलत है आशंका है कि मुख्तारनामा के प्रारूप करता से शुक्ला अधिवक्ता का नाम लिखकर फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। पुलिस से मांग की है कि आकाश जैन रायपुर, अनवर आलम कृष्णा नगर सुपेला भिलाई, गवाह प्रदीप सिंह निवासी कमल विहार रायपुर, मोहन जोशी गीता नगर समता कॉलोनी एवं मोहम्मद आबिद खान निवासी राजा तालाब रायपुर उप पंजीयन दिग्विजय सिंह सुरेंद्र अभनपुर के विरुद्ध अपराध दर्ज कार्यवाही की जाए।
पुलिस ने कहा होगी जांच – राखी थाना टीआई सतेंद्र सिंह ने स्वीकार किया है कि मामले में कई दस्तावेजों के साथ पीड़ित पक्ष ने शिकायत की है। प्रकरण में जांच की जाएगी। इसके बाद जैसे तथ्य आएंगे कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने दूसरे पक्ष को थाने में बुलाया है। इधर, शिकायत में लखन किल्लेकर पेंशन बाड़ा ने भूमि स्वामी के कर्मचारियों की हैसियत से पुलिस को बताया कि ग्राम तंदुल मंदिर हसौद खसरा नंबर 6, 12, 17, 18, 20, 25, 59, 75 एवं 84 करीब 40 एकड़ भूमि है। इस जमीन की फर्जी ऋण पुस्तिका बनाए जाने के प्रयास की जानकारी मंदिर हसौद नायब तहसीलदार से की थी और अब फर्जी विक्रय विलेख होने की जानकारी हुई, तब पता चला कि 11 दिसंबर 2023 को फर्जी आम मुख्यतारनामा निष्पादित करके आकाश जैन पिता रविशंकर जैन निवासी रायपुर द्वारा जमीन का पंजीयन अभनपुर पंजीयन कार्यालय में कराया गया ।