भिलाई : शराब पिलाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या मामले में दुर्ग न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा के यहां का है।
मिली जानकारी के मुताबिक न्यायालय ने आरोपी विकी उर्फ गुरमुख सिंह को धारा 302, 427 के तहत आजीवन कारावास, एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
अन्य आरोपी राजू लाल उर्फ गोलू साहू को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ललित कुमार देशमुख ने पैरवी की थी। 2021 की सुबह चार पहिया वाहन में आरोपी कैंप 1 शारदा पारा कैंप 1 निवासी विक्की उर्फ गुरमुख सिंह और गणेश चौक शारदा पारा राजू लाल उर्फ गोलू साहू बाजार भाठापारा शासकीय कार्यालय, • खुशबू चाय नाश्ता सेंटर के पास पुलगांव में पहुंचे।
आरोपियों ने भानु उर्फ लेखन यादव से शराब पिलाने की मांग की। भानु यादव ने शराब पिलाने मना कर दिया।
इस पर आरोपीगण आक्रोश में आकर विवादे कर गाली गलौज भानु से किया। आरोपी विक्की गुरमुख सिंह से बोलेरो वाहन से पेचकस, जैक रोड़ निकाला और भानु यादव पर हमला कर दिया। आरोपी राजू लाल उर्फ गोलू साहू ने भी मारपीट कर भानू को गंभीर कर दिया। जिससे भानू की मौत हो गई।