रेलवे सम्पत्ति पर अवैध कब्जे का था मामला
भिलाई : न्यूज़ 36 : रेलवे संपत्ति पर अवैध कब्जे के 19 साल पुराने मामले में फरार आरोपी को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। भिलाई के वीर नारायण नगर निवासी समीम खान के खिलाफ वर्ष 2012 से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। आरोपी वर्ष 2010 से सऊदी अरब में रहकर काम कर रहा था। आरपीएफ की लगातार पतासाजी और समझाइश के बाद वह भारत लौटा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर में पेश किया गया।
आरपीएफ पोस्ट दुर्ग में दर्ज अपराध क्रमांक 11/2007 में आरोपी के खिलाफ रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 3 (अ) के तहत मामला दर्ज था। वारंट की तामील के लिए गठित टीम आरोपी के बिहार के सिवान स्थित निजामपुर गांव पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर उसके सऊदी अरब में होने की जानकारी जुटाई। आरपीएफ टीम को आरोपी के घर आने की सूचना मिली। इसके बाद दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने वारंट में दर्ज नाम और पता अपना होना स्वीकार किया। कार्रवाई के बाद उसे विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर के समक्ष पेश किया गया।
एक साल में 30 वारंटों की तामील
आरपीएफ दुर्ग लंबित वारंटों की तामील के लिए लगातार अभियान चला रही है। आरपीएफ टीआई एसएन सिन्हा के अनुसार पिछले एक वर्ष में करीब 30 लंबित वारंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
लगातार सम्पर्क से भारत लौटने को तैयार
आरपीएफ टीम ने आरोपी और उसके परिजनों से संपर्क बनाए रखा और न्यायालय में लंबित मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए भारत लौटकर आत्मसमर्पण करने की समझाइश दी। इसके बाद आरोपी सऊदी अरब से भारत लौटा और आरपीएफ पोस्ट दुर्ग में उपस्थित हुआ।
