Thursday, August 13, 2026

ITC के नाम पर नकली GOLD FLAKE सिगरेट का कारोबार, 18 हजार सिगरेट जब्त

दो आरोपी गिरफ्तार, सिटी कोतवाली थाना दुर्ग की कार्यवाही

दुर्ग : न्यूज़ 36 : दुर्ग इंदिरा मार्केट स्थित SSD TRADERS में ITC Limited के लोकप्रिय GOLD FLAKE PREMIUM ब्रांड के नाम पर नकली सिगरेट बेचने का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18,000 नकली सिगरेट और संबंधित पैकेजिंग सामग्री बरामद की है, जिसकी कुल कीमत करीब 2.07 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार 11 अगस्त को ITC Limited के अधिकृत प्रतिनिधि ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत देकर इंदिरा मार्केट स्थित SSD TRADERS में कंपनी के GOLD FLAKE PREMIUM ब्रांड के नकली उत्पाद बेचे जाने की सूचना दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह Private Eye Intellectual Property Right Solutions में फील्ड ऑफिसर के रुप में कार्यरत है और ITC Limited की ओर से उसके उत्पादों की नकल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत है।

छापे में 18 हजार नकली सिगरेट बरामद

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने SSD TRADERS में जांच की। प्रारंभिक जांच में नकली उत्पादों की बिक्री का मामला सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिगरेट जब्त की।

जप्त माल में GOLD FLAKE PREMIUM नाम अंकित 24 बंडल, प्रत्येक में 50 पैकेट और प्रत्येक पैकेट में 10 सिगरेट यानी कुल 12,000 सिगरेट शामिल हैं। इनकी कीमत करीब 1.38 लाख रुपये बताई गई है।

इसके अलावा इसी ब्रांड के 12 बंडल, प्रत्येक में 50 पैकेट और प्रत्येक पैकेट में 10 सिगरेट यानी कुल 6,000 सिगरेट भी बरामद हुईं। इनकी कीमत करीब 69 हजार रुपये है। इस तरह पुलिस ने कुल 18,000 नकली सिगरेट, जिसकी कीमत 2,07,000 रुपये है, जब्त की।

पैकेजिंग भी असली ब्रांड से मिलती-जुलती

पुलिस के मुताबिक दोनों प्रकार के उत्पादों के पैकेट पर MRP 115 रुपये और QR नंबर 8901725176518 अंकित पाया गया। आरोप है कि आरोपियों द्वारा वास्तविक उत्पाद से मिलती-जुलती पैकेजिंग और ब्रांड पहचान का इस्तेमाल कर नकली सिगरेट बेचकर आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था।

दो आरोपी गिरफ्तार :  मामले में पुलिस ने 1. विशाल जसवानी (36), निवासी गुरुनानक नगर, दुर्ग

2. निखिल सिहानी (29), निवासी सदानी नगर, सिंधी कॉलोनी, दुर्ग को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 440/2026 के तहत BNS की धारा 318 (4) एवं कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

नकली ब्रांड कारोबार पर पुलिस की नजर

पुलिस का कहना है कि आरोपियों द्वारा असली ब्रांड की पहचान और पैकेजिंग से मिलते-जुलते नकली उत्पाद बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इससे कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचने की स्थिति बन रही थी। मामले में नकली उत्पादों के स्रोत और कारोबार से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

दुर्ग पुलिस ने व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी ब्रांड के संदिग्ध या नकली उत्पादों के निर्माण, भंडारण अथवा बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही उपभोक्ताओं से उत्पाद खरीदते समय उसकी पैकेजिंग और प्रामाणिकता की जांच करने की अपील की गई है।

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