Saturday, August 8, 2026

FCI कर्मचारी से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, एक सप्ताह पूर्व का मामला

शासकीय कार्य में बाधा डालने पर भेजे गए जेल

दुर्ग : न्यूज़ 36 : मोहन नगर थाना पुलिस ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के कर्मचारी के साथ शासकीय कार्य के दौरान मारपीट और बाधा पहुंचाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ
भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को स्मृति नगर निवासी नरेश उत्तमराव कोटलवार (41 वर्ष) ने थाना मोहन नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि भारतीय खाद्य निगम में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत ध्रुव कुमार यादव शासकीय कार्य के तहत चावल से भरी रैक को खाली कराने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अभिषेक जाल उर्फ भालू और उसके साथी ने उनसे विवाद करते हुए मारपीट की तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। हमले में घायल कर्मचारी को उपचार के लिए हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 538/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरु की।
जांच के दौरान पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों अभिषेक जाल उर्फ भालू (24 वर्ष), निवासी धमधा नाका, दुर्ग तथा दुर्गेश महानंद (19 वर्ष), निवासी कैलाश नगर, दुर्ग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने शासकीय कार्य के दौरान कर्मचारी को रोककर विवाद किया, उसके साथ मारपीट की और भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त कर लिया है।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से शासकीय कार्यों में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट या शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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