Saturday, June 27, 2026

भारतमाला प्रोजेक्ट में धर्मकांटा से छेड़छाड़ कर लाखों की धोखाधड़ी, ऑपरेटर गिरफ्तार

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर स्क्रैप का वजन किया जा रहा था कम, उतई थाने में अपराध दर्ज

भिलाई : न्यूज़ 36 : भारतमाला सड़क परियोजना में कार्यरत एसएमएस लिमिटेड कंपनी के धर्मकांटा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर स्क्रैप की तौल मेंहेराफेरी करने का मामला सामने आया है। कंपनी की शिकायत पर उतई पुलिस ने धर्मकांटा ऑपरेटर कुंदन राम साहू और स्क्रैप कारोबारी अवतार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसएमएस लिमिटेड में सीनियर एग्जीक्यूटिव (एचआर) के पद पर कार्यरत नागेंद्र श्रीराम शर्मा ने उतई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट से निकलने वाले स्क्रैप की बिक्री टेंडर के माध्यम से गुरुदेव स्क्रैप ट्रेडर्स को की गई थी। फर्म की ओर से रायपुर निवासी अवतार सिंह स्क्रैप से भरे वाहनों की तौल साइट पर स्थापित धर्मकांटा मशीन में कराता था।

कंपनी को पिछले कुछ दिनों से धर्मकांटा की रीडिंग में संदेह था। वजन में लगातार अंतर मिलने पर 23 जून 2026 को सर्विस इंजीनियर को बुलाकर मशीन की जांच कराई गई। जांच के दौरान धर्मकांटा मशीन के भीतर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई मिली।

सर्विस इंजीनियर ने बताया कि उक्त डिवाइस का उपयोग मशीन की रीडिंग कम करने के लिए किया जा रहा था। इससे स्क्रैप से भरे वाहनों का वास्तविक वजन कम दर्ज होता था, जिससे स्क्रैप बेचने वाली कंपनी को नुकसान और खरीददार पक्ष को आर्थिक लाभ मिल रहा था।

शिकायत के अनुसार पूछताछ में धर्मकांटा ऑपरेटर कुंदन राम साहू ने स्वीकार किया कि यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे अवतार सिंह ने उपलब्ध कराई थी।

अवतार सिंह के कहने पर उसने मशीन में डिवाइस लगाई थी और इसके बदले उसे रकम भी मिल रही थी।

आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि डिवाइस के कारण वजन वास्तविक से कम दर्ज हो रहा था।

कंपनी का कहना है कि इस हेराफेरी के कारण उसे आर्थिक नुकसान हुआ है। नुकसान की वास्तविक राशिका आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

उतई पुलिस ने प्रार्थी नागेंद्र शर्मा की शिकायत पर अपराध क्रमांक 322/2026 दर्ज करते हुए आरोपी कुंदन राम साहू एवं अवतार सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5), 316 (4) एवं 318(4) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आरोपी कुंदन राम साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं फरार आरोपी अवतार सिंह की तलाश जारी है।

पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है तथा कंपनी को हुए नुकसान का आकलन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आप की राय

[yop_poll id="1"]

Latest news
Related news