Tuesday, June 23, 2026

कूरियर से नशीले पदार्थ और हथियार भेजने वालों पर पुलिस की नजर

पुलिस कंट्रोल रूम में हुई अहम बैठक, अब हर पार्सल की होगी सख्त निगरानी

भिलाई : न्यूज़ 36 : कूरियर सेवाओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिबंधित नशीली सामग्री एवं घातक हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में कूरियर कंपनियों के संचालकों और प्रतिनिधियों को सुरक्षामानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

रविवार को कंट्रोल रुम सेक्टर-06 दुर्ग में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने कहा कि कूरियर सेवाओं का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए न हो, इसके लिए सभी पार्सलों की बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है।

बैठक में कूरियर संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी पार्सल की बुकिंग के दौरान प्रेषक और प्राप्तकर्ता का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रुप से प्राप्त कर रजिस्टर में दर्ज की जाए। साथ ही सभी पार्सल बुकिंग केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम एक माह तक फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पार्सल में प्रतिबंधित नशीली दवाओं, मादक पदार्थों या अन्य संदिग्ध सामग्री होने की आशंका हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को दी जाए।बैठक में औषधियों से संबंधित पार्सलों के लिए अलग रजिस्टर संधारित करने तथा प्रेषक और प्राप्तकर्ता की संपूर्ण जानकारी दर्ज करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा दवाओं से जुड़े पार्सलों की बुकिंग में अधिकतम ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति की पहचान और जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सके। बैठक के दौरान कूरियर सेवाओं के माध्यम से होने वाली अवैध गतिविधियों की रोकथाम, सुरक्षा उपायों और कानूनी दायित्वों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक संचालक संजय सिंह, औषधि निरीक्षक विष्ण प्रसाद साहू, गायत्री पटेल, जागेश्वरी साहू सहित विभिन्न कूरियर कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों और कूरियर सेवा संचालकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध पार्सल, प्रतिबंधित नशीली सामग्री या अवैध वस्तुओं के परिवहन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि कानून व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सके।

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