वसीम खान के खिलाफ अपराध दर्ज
दुर्ग : न्यूज़ 36 : छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की बंधक संपत्ति का सीलबंद ताला तोड़कर दोबारा कब्जा करने के आरोप में पदमनाभपुर थाना पुलिस ने वसीम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरु कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय गंजपारा, दुर्ग की क्षेत्रीय प्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्ष 2016 में मोहम्मद कासिम खान और मोहम्मद नसीम खान ने कसारीडीह स्थित एक मकान को बंधक रखकर बैंक से 26 लाख रुपये का आवास ऋण लिया था। बाद में ऋण खाता अनियमित होकर एनपीए घोषित हो गया।
शिकायत में बताया गया है कि ऋणी मोहम्मद कासिम खान की मृत्यु के बाद सह-ऋणी मोहम्मद नसीम खान द्वारा भी ऋण का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद बैंक ने सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जिला दंडाधिकारी के आदेश पर संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर उसे सीलबंद कर दिया था।इसके बाद बैंक ने पुनः वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए 10 मार्च 2026 को पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मकान का कब्जा प्राप्त कर उसे सील किया।
आरोप है कि 28 अप्रैल 2026 को वसीम खान ने फिर से बैंक द्वारा लगाए गए सीलबंद ताले को तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया और अपने परिवार के साथ वहां रहने लगा। बैंक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान मुख्य द्वार और अंदर लगाए गए सीलबंद ताले की जगह दूसरे ताले लगे पाए गए। साथ ही बैंक द्वारा संपत्ति पर लगाए गए कब्जा संबंधी नोटिस भी मिटाए जाने की बात सामने आई है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में बैंक की अनुमति के बिना बदलाव कर मृतक ऋणी का नाम हटाकर अन्य नाम जोड़े गए हैं। बैंक ने इसे छलपूर्वक की गई कार्रवार्ई बताते हुए इसकी जांच की मांग की है।
पुलिस ने आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर वसीम खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 329 (3) एवं 324(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले में बैंक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रशासनिक आदेशों की जांच की जा रही है।
