Wednesday, June 3, 2026

भिलाई में शेयर ट्रेडिंग का झांसा दे लाखों की ठगी, दो मामले दर्ज

48 लाख रुपये से अधिक की रकम निवेश कराने का आरोप, पैसा मांगने पर धमकी देने की भी शिकायत, आरोपी गिरफ्तार

भिलाई : न्यूज़ 36 : शेयर मार्केट में निवेश कर प्रतिमाह 3 प्रतिशत लाभ दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में सुपेला पुलिस ने पुरानी बस्ती सुपेला निवासी टोमन दास साहू के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपी ने निवेश पर आकर्षक रिटर्न और मूलधन सुरक्षित रहने का भरोसा देकर उनसे लाखों रुपये निवेश कराए, लेकिन बाद में न तो रकम लौटाई और न ही लाभांश का भुगतान किया। सुपेला पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

सुपेला पुलिस के मुताबिक पहला मामला सेक्टर-06 भिलाई निवासी 63 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक पी.पी. राव की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि परिचित के माध्यम से उनकी मुलाकात टोमन दास साहू से हुई थी, जिसने स्वयं को शेयर ट्रेडिंग का जानकार बताते हुए निवेश पर प्रतिमाह 3 प्रतिशत लाभ देने का दावा किया। इस भरोसे पर उन्होंने 18दिसंबर 2024 को 10 लाख रुपये नकद निवेश किए। शुरुआती छह माह तक लाभांश मिला, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया।

शिकायत के अनुसार रकम वापस मांगने पर आरोपी ने विभिन्न बैंकों के कुल 10 लाख रुपये के चेक दिए, लेकिन बाद में उन्हें बदलता रहा और भुगतान नहीं किया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उन्हें गुमराह कर उधारी संबंधी दस्तावेज तैयार कराए और बाद में धमकी देते हुए कहा कि चेक केवल बहलाने के लिए दिए गए थे तथा वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

दूसरा मामला रायपुर निवासी दीपक गाडगे की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टोमन दास साहू ने उन्हें भी शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर अधिक लाभ कमाने का लालच दिया। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग किस्तों में कुल 23 लाख रुपये निवेश किए। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि उनके सहकर्मी भीष्म महिलांग ने भी इसी योजना में 15 लाख रुपये लगाए थे।
दीपक गाडगे के अनुसार प्रारंभिक कुछ महीनों तक लाभांश मिलता रहा, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया। मूलधन वापस मांगने पर आरोपी ने 12 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि रकम वापस मांगने पर आरोपी गाली-गलौज करता था और जान से मारने तथा गायब करवा देने की धमकी देता था।

दोनों शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने कई अन्य लोगों से भी शेयर मार्केट में निवेश कराने के नाम पर लाखों रुपये जमा कराए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

सुपेला थाना पुलिस ने पी.पी. राव की शिकायत पर अपराध क्रमांक 767/2026 तथा दीपक गाडगे की शिकायत पर अपराध क्रमांक 766/2026 दर्ज किया है। दोनों मामलों में आरोपी टोमन दास साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(2) एवं 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।

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