भिलाई : न्यूज़ 36 : धर्म परिवर्तन हेतु कथित रूप से जबरन दबाव बनाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 298, 299 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3 एवं 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर चंद्र ने बताया कि थाना नेवई में 16 फरवरी को प्रार्थिया सरोज वर्मा (52 वर्ष), निवासी आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनका पुत्र उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। विरोध करने पर गाली-गलौज, घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंकने एवं पूजा-पाठ में बाधा उत्पत्र करने का भी आरोप है।
शिकायत के परीक्षण उपरांत अपराध क्रमांक 085/2026 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपी का विवरण : होशांग वर्मा, निवासी मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग
जप्त सामग्री : प्रकरण से संबंधित लिखित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य सामग्री
पुलिस टीम की भूमिका
इस कार्रवाई में थाना नेवई के उपनिरीक्षक सुरेंद्र तारम, आरक्षक शाहबाज खान एवं आरक्षक विजय कुरें की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस की अपील
दुर्गं पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक दबाव, धमकी या कानून विरुद्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।
