भिलाई : न्यूज़ 36 : रिसाली, मवेशी को खुला छोड़ने वाले मवेशी मालीकों के खिलाफ निगम ने सख्त नियम बनाए है। महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता वाले परिषद ने नियमों को हरी झंडी दे दी है। नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए है। नए नियम के हिसाब से न केवल जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि निश्चित अवधि के बाद जब्त मवेशी को निगम प्रशासन निलाम भी करेगा। 
परिषद के सदस्यों ने हाई कोर्ट से दिशा निर्देश आने के बाद सड़क पर विचरण करने वाले मवेशी की वजह से होने वाले दुर्घटनाओ को रोकने नियम बनाया है। सदस्यों ने निर्णय लिया है कि मवेशी को खुला छोड़ने वालेे मालिकों के खिलाफ जुर्माना वसूला जाएगा। पहले मर्तबा 500 और दूसरी बार मवेशी पकड़ाने पर उस मालिक से 1000 और तीसरी बार में 1500 रूपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके बाद भी मवेशी सड़क पर विचरण करते पाए जाने पर उस मवेशी को निगम द्वारा जब्त कर निलामी प्रक्रिया पूरी करेगी। महापौर परिषद ने निर्णय लिया है कि पहले मवेशियों के सिंग में डेयरी संचालक रेडियम भी लगाऐंगे। महापौर परिषद की बैठक में एमआईसी सदस्य संजू नेताम, जहीर अब्बास, अनिल देशमुख, रोहित धनकर, ममता यादव, जमुना ठाकुर, रंजीता बेनुआ, निगम आयुक्त मोनिका वर्मा, कार्यपालन अभियंता सुनिल दुबे समेत अन्य विभाग प्रमुख मौजूद थे।

डुण्डेरा व मैत्रीकुंज में बनेगा ओवर हेड टैंक
बुधवार को हुए महापौर परिषद की बैठक में सदस्यों ने पेयजल आपूर्ती पर गंभीर चिंतन किया। परिषद के सदस्यों ने निगम क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए ओवर हेड टैंक निर्माण पर जोर दिया। परिषद ने मैत्रीकुंज और डुण्डेरा में ओवर हेड टैंक निर्माण के लिए निविदा बुलाने सहमति दी।
नए कक्ष मे हुई बैठक
वर्तमान में निगम कार्यालय तीन हिस्सों मे संचालित है। आमतौर पर छोटी बैठक व समीक्षा महापौर व आयुक्त मोनिका वर्मा अपने-अपने कक्ष में करते थे। आयुक्त ने मुख्य कार्यालय मे ही सभाकक्ष तैयार कराया है। इसी कक्ष में बुधवार को महापौर शशि सिन्हा ने एमआईसी बैठक ली।
