रायपुर : न्यूज़ 36 : छत्तीसगढ़ में अब पुराने वाहनों की खरीदी-बिक्री पर 1 प्रतिशत टैक्स देना होगा। गाड़ी चाहे बाइक हो या कार, ट्रकों और सभी तरह के माल वाहकों के लिए भी ये नियम लागू कर दिया गया है। टैक्स के बिना वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर ही नहीं होगा। इस नए सिस्टम के लागू होने से वाहन 10 लाख का होने पर 10 हजार और 20 लाख का होने पर 1 फीसदी की दर से 20 हजार टैक्स देना पड़ेगा।परिवहन विभाग के ऑनलाइन सिस्टम में 1 प्रतिशत टैक्स को अपडेट कर दिया गया है। चूंकि आरटीओ में वाहनों का पूरा रिकार्ड ऑनलाइन ही मैनेज किया जा रहा है। ऐसे में टैक्स अदा किए बिना नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ेगी। राज्य के सभी आरटीओ कार्यालय में 1 फीसदी टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। वाहन पुराना होने पर भी टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।यानी अगर वाहन 10 साल पुराना भी है तो उसकी कीमत के आधार पर टैक्स में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। 1 फीसदी टैक्स की वसूली वाहन के शोरूम की कीमत से होगी। यानी गाड़ी की शोरूम में खरीदते समय जितनी कीमत थी, उसी कीमत पर टैक्स लिया जाएगा। इस नियम में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एक वाहन चाहे कितनी बार भी बिके, हर बार नाम ट्रांसफर करने के पहले एक फीसदी टैक्स वसूला जाएगा।
