भिलाई : न्यूज़ 36 : जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट में किए गए आंदोलन पर न्यायालय का फैसला आ गया है। मामले में आरोपी नौ लोगों को बरी कर दिया गया है। स्थानीय नेताओं ने स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की मांग करते हुए आंदोलन किया था। न्यायालय ने आंदोलनकारी राजेंद्र साहू, जां निसार अख्तर, प्रीति देशलहरा सहित 9 लोगों को बरी कर दिया। आंदोलन के दौरान इन पर बलवा करने व गलत तरीके से अधिकारियों को रास्ता रोकने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अशोक शर्मा और राजेंद्र साहू व अन्य आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने पैरवी की थी। जां निसार अख्तर ने बताया की भिलाई के सेक्टर 4 में उस समय प्रारंभ हो रहे जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट में नौकरी के लिए प्लांट के अधिकारियों द्वारा सितंबर 2009 में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में बुलाकर लोगों का साक्षात्कार लिया जा रहा था। जानकारी मिलने पर इसको विरोध करते हुए कंपनी ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई थी। इससे अधिकारी सख्ते में आ गए और पुलिस प्रशासन से मिलकर मांग करने वालों के खिलाफ बलवा करने व गलत तरीके से अधिकारियों का रास्ता रोकने की धारा 147 व 341 के तहत अपराध दर्ज करवाकर जेल भेजा था। यह केस दुर्ग न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत में चल रहा था।
